दिल्ली हाईकोर्ट ने कांग्रेस के एनडी तिवारी की डीएनए रिपोर्ट सार्वजनिक करते हुए कहा कि एनडीतिवारी ही रोहित शेखर के पिता हैं. कुछ दिन पहले एनडी तिवारी ने दिल्ली हाईकोर्ट में ये याचिका दी थी कि उनकी डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट को सार्वजनिक न किया जाए जिसे अदालत ने खारिज कर दिया था जिसके बाद अदालत ने 27 जुलाई की तारीख मुकर्रर की थी. तिवारी ने इसे ही चुनौती दी है. रोहित शेखर नामक युवक का दावा है कि तिवारी उसके जैविक पिता हैं.
कांग्रेसी नेता एनडी तिवारी ने प्रतिष्ठा के अधिकार की रक्षा के नाम पर डीएनए रिपोर्ट सार्वजनिक न करने की मांग की थी.उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री एनडी तिवारी को रोहित शेट्टी ने अपना पिता बताया था, जबकि तिवारी इस बात से इंकार कर रहे थे. जिसके बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने एनडी तिवारी को डीएनए टेस्ट कराने का आदेश दिया था. काफी आनाकानी करने और सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद तिवारी ने ये टेस्ट कराया था. आज दिल्ली हाईकोर्ट डीएनए रिपोर्ट का खुलासा किया.
तिवारी 87 साल के हैं. उन्होंने अपनी याचिका में कहा था कि कोर्ट अभी तक यह निर्णय नहीं कर पाया है कि यह मामला दिल्ली हाईकोर्ट के अधिकार क्षेत्र में आता भी है या नहीं? ऐसे में रिपोर्ट सार्वजनिक करना उनके साथ भारी अन्याय होगा. अधिकार क्षेत्र पर निर्णय आने तक रिपोर्ट सार्वजनिक न की जाए. दिल्ली निवासी 32 वर्षीय रोहित शेखर ने तिवारी के आग्रह पर आपत्ति जताई . वर्ष 2008 में पितृत्व याचिका दाखिल करने वाले रोहित शेखर का दावा है कि कांग्रेस के वयोवृद्ध नेता उसके जैविक पिता हैं.
तिवारी शेखर के दावे को नकारते हैं. उच्च न्यायालय ने 27 अप्रैल को दिए अपने आदेश में तिवारी को डीएनए परीक्षण करवाने के लिए कहा और उन पर 25,000 रूपये का जुर्माना भी लगाया था. रोहित शेखर ने एनडी तिवारी का पुत्र होने का दावा करते हुए हाईकोर्ट के समक्ष एक याचिका दायर की थी. इस याचिका पर सच्चाई का पता कराने के लिए हाईकोर्ट ने एनडी तिवारी का डीएनए टेस्ट कराया था.
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