कोर्ट ने रुचिका यौन शोषण प्रकरण में हरियाणा के पूर्व पुलिस महानिदेशक एसपीएस राठौर की सजा बढ़ाकर डेढ़ साल कर दिया है। राठौर को अभी तक 6 महीने की सजा मिली थी जिसपर सीबीआई ने कोर्ट में सजा बढ़ाए जाने को लेकर अपील की थी।
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश गुरबीर सिंह की अदालत ने राठौर की सजा को 6 माह से बढ़ाकर डेढ़ साल कर दिया है। इस केस में 3 से 11 मई तक लगातार बहस हुई थी। सजा सुनाए जाने के तुरंत बाद सीबीआई कोर्ट ने राठौर को अपनी हिरासत में ले लिया है।
अदालत ने 20 मई को फैसला सुनाए जाने की तारीख तय की थी। लेकिन लिखित जजमेंट पूरी न होने के कारण फैसले की अगली तारीख 25 मई तय की गई थी। राठौर ने निचली अदालत के सजा के फैसले को चुनौती और सीबीआई ने सजा में अधिकतम बढ़ोतरी की अपील की है। राठौर को जिन धाराओं के तहत निचली अदालत ने सजा सुनाई थी, उनमें अधिकतम दो साल की सजा का प्रावधान है। 21 दिसंबर 2009 को राठौर को 6 माह कैद और एक हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई थी। इस पर देशव्यापी प्रतिक्रिया हुई थी।
3 टिप्पणियां:
अच्छा हुआ
आज इंसानियत जीत कर भी हार गयी / यह रुचिका के साथ न्याय नहीं अन्याय के बराबर है / राठोड को सबसे शर्मनाक अपराधी DGP के रूप में दुनिया को याद करना चाहिए / हमलोग इसको इसी रूप में प्रचारित करेंगे /
राठौर : कर्मों की फल तो मिलना ही था
http://mydunali.blogspot.com/
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