केंद्र सरकार ने बुधवार को सर्वोच्च न्यायालय से कहा कि 2जी स्पेक्ट्रम घोटाले की केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से जांच की निगरानी से केंद्रीय सर्तकता आयुक्त पी. जे. थॉमस किसी तरह जुड़े नहीं रहेंगे। महाधिवक्ता गोपाल सुब्रह्मण्यम ने न्यायाधीश जी. एस. सिंघवी और ए. के. गांगुली की खंडपीठ के समक्ष यह बात कही।
साथ ही सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार से कहा कि वह 2जी स्पेक्ट्रम घोटाले मामले से जुड़ी नीरा राडिया से हुई बातचीत का मूल टेप सील बंद लिफाफे में अदालत के पास जमा कराए। राडिया देश के व्यापारिक घराने के लिए लॉबिंग का काम करती है।
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