सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र से गुरुवार को कहा कि वह टाटा समूह के रतन टाटा की उस याचिका पर दस दिन के अंदर जवाब दे जिसमें कारपोरेट जगत के लिए लॉबीइंग करने वाली नीरा राडिया के साथ उनकी निजी वार्ता वाले ऑडियो टेप के लीक होने की जांच और उसका प्रकाशन रोकने के लिए सरकार को निर्देश देने का आग्रह किया गया है।
उच्चतम न्यायालय ने केन्द्रीय गृहसचिव जी़ क़े पिल्लै, सीबीआई, आयकर विभाग और वित्त मंत्रालय को नोटिस जारी कर उनसे इस मुद्दे पर हलफिया बयान दाखिल करने को कहा और मामले की सुनवाई 13 दिसंबर तक स्थगित कर दी गई।
उच्चतम न्यायालय ने दो पत्रिकाओं — ओपन और आउटलुक को टाटा की याचिका का पक्ष बनाने को कहा और उन्हें नोटिस जारी किया। इन दोनों पत्रिकाओं ने वार्ता प्रकाशित की है।
विभिन सरकारी विभागों की ओर से पेश हुए अटार्नी जनरल जी़ ई़ वाहनवती ने उनकी तरफ से नोटिस स्वीकार किया।
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