घरेलू टेलीमार्केटिंग कंपनियों और बल्क मैसेजिंग कंपनियों को टेलिकॉम नियामक ट्राई ने बड़ा झटका दिया है। ट्राई ने अनचाहे टेलीमार्केटिंग कॉल के लिए 2.5 लाख रुपए तक का जुर्माना तय किया है। ट्राई के इस कदम से देश के 70 करोड़ मोबाइल ग्राहकों को बड़ी राहत मिलेगी। बैंक, बीमा कंपनियां और घरेलू बीपीओ भी ग्राहकों को सेल्स कॉल करने से पहले सावधानी बरतेंगगी।
वैसे ग्राहक जो डूट नॉट कॉल (टीएनसी) सर्विस एक्टिवेट कराना चाहते हैं या टेलीमार्केटिंग कंपनियों के खिलाफ शिकायत करना चाहते हैं, उन्हें सिर्फ टॉल फ्री नंबर 1901 पर कॉल करना होगा। साथ ही टेलीमार्केटिंग से जुड़ी हर कॉल के लिए कंपनियों को 700 से शुरू होने वाले नंबर से ही कॉल करना होगा।
मोबाइल मैसेजिंग सॉल्यूशंस कंपनी कॉमविवा के वाइस प्रेसिडेंट विक्रम शानबाग कहते हैं कि ऑपरेटर भी अपने सर्विस पैकेज को प्रमोट करने के दौरान भी बचने वाला नजरिया अपनाएंगे। वह कहते हैं, 'हमें इसका इम्पैक्ट दिखाई पड़ने लगा है। इंडस्ट्री में कुछ मामलों में इसके इस्तेमाल में 50-70 फीसदी तक की कमी आई है, वहीं कुछ मामलों में तो यह 100 फीसदी तक पहुंच गया है। हमारे सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म पर मैसेजिंग की क्षमता के इस्तेमाल में कमी आई है।'
ट्राई ने अपने आदेश में कहा है कि बिना इजाजत के ग्राहकों को कॉल करने वाली टेलीमार्केटिंग कंपनियों और अनचाहे कमर्शियल एसएमएस भेजने वाली कंपनियों को पहली गलती पर 25,000 रुपए का जुर्माना भरना होगा, वहीं छठी गलती पर 2.5 लाख रुपए का भुगतान करना होगा। ट्राई ने सभी टेलिकॉम कंपनियों से पिछले दो साल के दौरान काली सूची में डाले गए टेलीमार्केटिंग कंपनियों के टेलिकॉम कनेक्शन काटने को कहा है।
घरेलू बीपीओ कंपनियां अभी सचेत हो गई हैं। बीएसई में सूचीबद्ध फर्स्टसोर्स के पास एयरटेल, वोडाफोन और आईसीआईसीआई जैसे बैंक ग्राहक हैं। फर्स्टसोर्स का मानना है कि ट्राई के नए दिशा-निर्देश से कारोबार पर असर होगा। फर्स्टसोर्स के प्रवक्ता ने बताया, 'अगर कोई ग्राहक डीएनसी रजिस्टर्ड सब्सक्राइबरों की अपडेट सूची नहीं मुहैया कराती है तब यह बीपीओ के लिए चिंता की बात हो सकती है। हम इन चिंताओं को सुलझाने का प्रयास कर रहे हैं।'
बहरहाल, ट्राई के नए दिशा-निर्देशों से ग्राहकों को बड़ी राहत मिल सकती है। नए निर्देश के बाद महज 7 दिनों में डू नॉट कॉल सर्विस चालू कराया जा सकेगा, जबकि पहले ग्राहकों को यह सुविधा 45 दिनों में ही मिल पाती थी। नियामक टेलीमार्केटिंग कंपनियों से एक दिन में एक ही नंबर से 100 से अधिक एसएमएस नहीं भेजने को कहा है। इससे अनचाहे बल्क मैसेज में कटौती की जा सकेगी। ट्राई के नए दिशा-निर्देश के बाद किसी भी टेलीमार्केटिंग कंपनी को रोजाना 1 लाख टेक्स्ट मैसेज भेजने के लिए कम से कम 1,000 नंबर रजिस्टर्ड कराने होंगे।
ट्राई के नए नियम के तहत मोबाइल उपभोक्ता टेलीमार्केटिंग वॉयस कॉल को ब्लॉक कर सकता है, और वह चाहे तो सिर्फ एसएमएस रिसीव कर सकता है। फिर, ग्राहक किसी सेक्टर से जुड़े कम्युनिकेशन चाहता है तो वह उसे चिन्हित कर सकता है। जैसे वह बैंकिंग, फाइनेंशियल प्रोडक्ट, रियल एस्टेट, एजुकेशन, हेल्थ, कंज्यूमर गुड्स, ऑटोमोबाइल, कम्युनिकेशन और एंटरटेनमेंट, टूरिज्म या अन्य सेक्टरों में से एक या अधिक का चुनाव कर सकता है।
गुरुवार, 2 दिसंबर 2010
अनचाहे टेलीमार्केटिंग कॉल के लिए जुर्माना.
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