बाल ठाकरे के खिलाफ सख्त होते हुए बिहार की आरा अदालत ने उनकी संपत्तियों को कुर्क करने का आदेश सुनाया है. ठाकरे के खिलाफ यह फैसला सब डिवीजनल ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट एस बी एम त्रिपाठी ने कई वॉरंट के बावजूद अदालत में पेश नहीं होने के कारण सुनाया है. ठाकरे के खिलाफ वकील राजेश कुमार सिंह ने सात मार्च 2008 को केस दर्ज कराया था.
राजेश कुमार ने आरोप लगाया था कि शिव सेना के मुखपत्र 'सामना' में बाल ठाकरे ने भड़काऊ लेख लिखे, जिससे बिहार के लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंची. इस सिलसिले में आरा कोर्ट ने कई बार ठाकरे को पेशी के लिए समन भेजा लेकिन वह न तो हाजिर हुए और न ही उन्होंने कोर्ट के सामने अपना पक्ष रखा. बाल ठाकरे के इस रवैए से नाराज अदालत ने सख्त होते हुए अब यह आदेश दिया है.
राजेश कुमार ने आरोप लगाया था कि शिव सेना के मुखपत्र 'सामना' में बाल ठाकरे ने भड़काऊ लेख लिखे, जिससे बिहार के लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंची. इस सिलसिले में आरा कोर्ट ने कई बार ठाकरे को पेशी के लिए समन भेजा लेकिन वह न तो हाजिर हुए और न ही उन्होंने कोर्ट के सामने अपना पक्ष रखा. बाल ठाकरे के इस रवैए से नाराज अदालत ने सख्त होते हुए अब यह आदेश दिया है.
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