आतंकी समूहों द्वारा बम बनाने में अमोनियम नाइट्रेट का तेजी से इस्तेमाल किए जाने को लेकर चिंतित सरकार ने उन उर्वरकों को जिनमें 45 प्रतिशत से अधिक अमोनियम नाइट्रेट हैं, विस्फोटक तत्व घोषित किया है।
गजट में जारी एक अधिसूचना में सरकार ने विस्फोटक कानून, 1884 के तहत अमोनियम नाइट्रेट को विस्फोटक घोषित किया है। औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग ने एक अधिसूचना जारी कर कहा कि केन्द्र सरकार घोषणा करती है कि अमोनियम नाइट्रेट या वजन से 45 प्रतिशत से अधिक अमोनियम नाइट्रेड का मिश्रण एक विस्फोटक माना जाएगा। अधिसूचना में कहा गया है कि ऐसे उर्वरक जिससे अमोनियम नाइट्रेट या इसके मिश्रण को अलग नहीं किया जा सकता, उसे विस्फोटक के तौर पर वर्गीकत नहीं किया जाएगा। हाल ही में मुंबई में हुए बम धमाकों के बाद सरकार ने अमोनियम नाइट्रेट के मुक्त आवागमन पर नियंत्रण लगाने का निर्णय किया है ताकि आतंकियों द्वारा विस्फोटक के तौर पर इसका इस्तेमाल रोका जा सके।
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