देश के वायु दुर्घटना में अब तक के सबसे बड़े मुआवजा देने के फैसले में केरल उच्च न्यायालय ने बुधवार को एयर इंडिया से पिछले वर्ष मंगलौर में विमान दुर्घटना में मारे गए 158 लोगों के परिवार वालों को 75-75 लाख रुपये का मुआवजा देने को कहा है।
अदालत ने कहा कि विमानवाहक को याचिकाकर्ता को 75 लाख रुपये का भुगतान करना होगा जो करीब एक लाख एसडीआर के बराबर है। एसडीआर विशेष मुद्रा है जो आईएमएफ की ओर से जारी होती है। न्यायमूर्ति पीआर रामचंद्रन ने अब्दुल सलाम और रामला की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई के बाद यह आदेश दिया।
मंगलौर दुर्घटना में मुआवजे के मामले में एयर इंडिया के अधिकारियों ने आज कहा कि अदालती आदेश के वित्तीय प्रभावों का अध्ययन बीमा कंपनियों को करना होगा, एयर इंडिया को नहीं। एयर इंडिया की ओर से यह बयान ऐसे समय आया है जब केरल उच्च न्यायालय ने मंगलौर हवाई दुर्घटना में मारे गए लोगों में प्रत्येक के परिजनों को 75 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है। कंपनी के अधिकारी ने नाम गुप्त रखने की शर्त पर कहा कि एयर इंडिया पर कोई वित्तीय बोझ नहीं पड़ेगा क्योंकि सारा भुगतान तो बीमा कंपनियों को करना है। हम 74 लोगों के करीबी परिजनों को कुल 57 करोड़ रुपये पहले ही जारी कर चुके हैं और इस पर कोई विवाद नहीं है। हालांकि अधिकारी ने कहा कि उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने या कोई भी फैसला करने से पहले इसके पूरे फैसले का अध्ययन करना होगा।
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