नोएडा एक्सटेंशन याचिका रद्द. - Live Aaryaavart (लाईव आर्यावर्त)

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बुधवार, 6 जुलाई 2011

नोएडा एक्सटेंशन याचिका रद्द.


भूमि अधिग्रहण मामले में उत्तर प्रदेश सरकार को एक और झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने नोएडा एक्सटेंशन पर इलाहबाद हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी और बिल्डरों की याचिका को रद्द कर दिया है।

 इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ग्रेटर नोएडा के शाहबेरी, सूरजपुर और गुलिस्तानपुर, जलालपुर के जमीन अधिग्रहण को रद्द कर दिया था। इस फैसले को ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण और बिल्डरों ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। 

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को सुनवाई के दौरान अपनी मौखिक टिप्पणी में यूपी सरकार को उसकी भूमि अधिग्रहण पॉलिसी पर जमकर फटकार लगाई थी। कोर्ट ने कहा था कि  आम लोगों के अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए, लेकिन यह नहीं हो रहा। आप मल्टीप्लेक्स और मॉल के लिए जमीन का अधिग्रहण कर रहे हैं। यह नीति जनता के खिलाफ है।

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