तीन साल बाद नीरज ग्रोवर के हत्यारों को आज कोर्ट ने सजा सुना दी है। कल इस मामले में कन्नड़ फिल्म अभिनेत्री मारिया और उसके प्रेमी जेरोम मैथ्यु को दोषी माना और कोर्ट ने मारिया को सबूत नष्ट करने और मैथ्यु को गैर इरातन हत्या का दोषी पाया था। कोर्ट ने फैसला सुनाने के लिये शुक्रवार का दिन निर्धारित किया था और आज मारिया को 3 साल तथा मैथ्यु को 10 साल की सजा सुनाई गई है। पूरे मामले में खास बात यह है कि मारिया पूर्व में ही तीन साल की सजा काट चुकी है तो अब वह इस सजा से मुक्त हैं।
मुंबई के बहुचर्चित और सनसनीखेज नीरज ग्रोवर हत्याकांड में गुरुवार को कोर्ट ने अभिनेत्री मारिया सुसइराज और उसके प्रेमी जेरोम मैथ्यू को दोषी तो ठहरया। लेकिन कोर्ट ने मारिया को हत्या का दोषी नहीं माना था। उसके प्रेमी मैथ्यू को भी गैरइरादतन हत्या का ही दोषी कोर्ट ने पाया। नीरज ग्रोवर की 7 मई 2008 को मुंबई में कत्ल कर दिया गया था। नीरज ग्रोवर के पिता अमरनाथ ग्रोवर ने इस फैसले को सही नहीं बताया। उन्होंने कहा कि नीरज की हत्या में मारिया मुख्य आरोपी थी। बिना मारिया की मदद के जेरोम अकेले कुछ भी नहीं कर सकता था। ग्रोवर के पिता उच्च न्यायालय में फैसले को चैलेंज कर सकते हैं।
मारिया सुसायराज की दास्तान साल 2008 की सबसे सनसनीखेज दास्तान है। पुलिस के मुताबिक मुंबई में हीरोइन बनने आई कन्नड़ अभिनेत्री मारिया सुसायराज की बालाजी टेलीफिल्मस के क्रियेटिव डायरेक्टर नीरज ग्रोवर से दोस्ती थी। दोनों की नजदीकियों की खबर मारिया के पुराने साथी जेरोम मैथ्यू को पता चली। 6 मई 2008 को कोच्चि में रह रहा मैथ्यू अचानक मुंबई आ धमका। 7 मई की सुबह जैसे ही मैथ्यू मारिया के घर पहुंचा नीरज को उसके बैडरूम में देखकर गुस्से से पागल हो गया।
दोनो में जबरदस्त झगड़ा शुरू हो गया। उसी दौरान मैथ्यू ने नीरज पर चाकू से हमला कर दिया। नीरज की वहीं मौत हो गई। इसके बाद मैथ्यू और मारिया ने मिलकर नीरज की लाश के 300 टुकड़े किए। उन्हें बैग में डालकर उसे शहर से दूर ले जाकर जला दिया। नीरज की हत्या के बाद खुद मारिया ने मालाड पुलिस थाने में जाकर उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। यही नहीं वो हर रोज थाने जाकर नीरज की तलाश के बारे में पूछताछ भी करती थी।
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