निचली अदालत के फैसले के खिलाफ अबू सलेम की अपील पर बुधवार को फैसला आ सकता है. भोपाल में फर्जी पासपोर्ट और झूठे दस्तावेज बनवाने के मामले में सीजेएम कोर्ट से चार साल कैद की सजा पाने वाले अबू सलेम की अपील पर बुधवार को फैसला सुनाया जाना है.
अंडरवर्ल्ड सरगना सलेम की अपील पर ये फैसला सेशन कोर्ट सुनाएगा. दरअसल सलेम की तरफ से दोनों मामलों में अलग-अलग मिली सजा को चुनौती देने वाली याचिका पर न्यायाधीश श्रीराम शर्मा की अदालत में सुनवाई पूरी हो गई है. अपनी याचिका में अबू सलेम ने कभी भी भोपाल नहीं आने का हवाला देते हुए किसी भी तरह के फर्जी दस्तावेज बनवाने से इनकार किया है. उसने पुलिस पर झूठा फंसाने का आरोप लगाते हुए निचली अदालत द्वारा दी गई सजा रद्द करने का अनुरोध किया है.
सीजेएम कोर्ट ने उसे फर्जी पासपोर्ट और फर्जी दस्तावेज बनवाने के दो अलग-अलग मामलों में दो-दो साल की सजा सुनाई और जुर्माने से भी दंडित किया था. कोर्ट ने दोनों सजाओं को अलग-अलग चलाने का आदेश दिया था.
फर्जी पासपोर्ट मामला अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सलेम और उसकी कथित प्रेमिका मोनिका बेदी के साथ-साथ भोपाल के दो व्यक्तियों पर फर्जी पासपोर्ट बनवाने और उसके लिए फर्जी दस्तावेज तैयार करने के आरोप में दो अलग-अलग मामले दर्ज किए गए थे.
साल 2002 में पुलिस ने अदालत में चार्जशीट पेश की लेकिन दोनों मुख्य आरोपियों के फरार होने की वजह से मामला अटका रहा. इस दौरान आरोपी बनाए गए डॉन अबू सलेम की मदद करने वाला सरफराज अपनी भाई के साथ सरकारी गवाह बन गया. 11 नवंबर 2005 में अबू सलेम और मोनिका बेदी का पुर्तगाल से प्रत्यर्पण होने के बाद मुकदमे में तेजी आयी लेकिन कानूनी पेचीदगी के चलते केवल मोनिका बेदी को ही अदालत में पेश किया जा सका, जिसे बाद में अदालत ने रिहा कर दिया. 13 नवंबर 2007 को अबू सलेम को भी अदालत में पेश किया गया. करीब तीन साल तक सुनवाई के बाद सीजेएम कोर्ट ने उसे फर्जी पासपोर्ट और फर्जी दस्तावेज बनवाने के दो अलग-अलग मामलों में दो-दो साल की सजा सुनाई और जुर्माने से भी दंडित किया. कोर्ट ने दोनों सजाओं को अलग-अलग चलाने का आदेश दिया.
बाद में सीजेएम कोर्ट के फैसले के खिलाफ अभियोजन और बचाव पक्ष दोनों ने सेशन कोर्ट में अपील की. बचाव पक्ष ने जहां सलेम को निर्दोष बताते हुए सजा रद्द करने की मांग की वहीं अभियोजन पक्ष ने सलेम पर लगे आरोपों को गंभीर बताते हुए कड़ी सजा दिए जाने की मांग की थी. सेशन कोर्ट ने दोनों पक्षों की याचिकाएं अपर सत्र न्यायाधीश श्रीराम शर्मा को सौंप दी.
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