देश में अब तक का सबसे बड़ा घोटाला माने जा रहे 2 जी स्पेक्ट्रम मामले में शनिवार को विशेष अदालत ने ए. राजा, कनिमोझी, सिद्धार्थ बेहुरा के खिलाफ धारा 409 के तहत आरोप तय कर दिया है। इस घोटाले में सभी 17 आरोपियों को आपराधिक साजिश रचने के लिए धारा 120 बी के तहत मुकदमा चलाने की इजाजत दे दी है।
जज ओपी सैनी ने इस मामले में अहम फैसला सुनाया। कोर्ट में सभी आरोपी मौजूदगी में यह फैसला सुनाया गया। इस घोटाले में आरोपों के घेरे में कई नेता, नौकरशाह और कारोबार जगत की हस्तियां पिछले कई महीनों से दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद हैं। इनमें ए. राजा, कनिमोझी, आर के चंदोलिया, सिद्धार्थ बेहुरा, संजय चंद्रा, गौतम दोषी, शाहिद बलवा जैसे लोग शामिल हैं।
यूपीए के पहले शासनकाल में तत्कालीन दूर संचार मंत्री ए. राजा पर यह आरोप है कि उन्होंने 2 जी स्पेक्ट्रम को नीलामी की बजाय 'पहले आओ, पहले पाओ' के आधार पर बेचकर देश को 1.77 लाख करोड़ रुपये का चूना लगाया है। इस मामले में आरोप की जद में मौजूदा गृहमंत्री पी. चिदंबरम भी हैं। राजा इस साल फरवरी, संजय चंद्रा अप्रैल, कनिमोझी मई से जेल में हैं। सीबीआई ने इन सभी पर आपराधिक साजिश रचने का आरोप लगाया है। जांच एजेंसी ने ए. राजा को 'मास्टरमाइंड' करार दिया है।
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