2जी स्पेक्ट्रम घोटाले के आरोपी कनिमोझी की जमानत याचिका पर सोमवार को फैसला सुरक्षित रखा गया है। सीबीआई की विशेष अदालत अब तीन नवंबर को इसपर फैसला सुनाएगी। 2जी स्पेक्ट्रम घोटाले में आरोपी कनिमोझी की जमानत याचिका पर सोमवार को सुनवाई हुई। कनिमोझी मई 2011 से तिहाड़ जेल में कैद है।
कनिमोझी के वकील ने सोमवार को सुनावई शुरू होने के बाद अपना पक्ष रख दिया है। सीबीआई के वकील दोपहर दो बजे अपना पक्ष रखेंगे। माना जा रहा है कि कनिमोझी को जमानत मिल सकती है। क्योंकि सीबीआई कोर्ट ने कनिमोझी समेत अन्य लोगों पर आरोप तय कर दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट में जब कनिमोझी ने अपनी जमानत याचिका दायर की थी तो सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि आरोप तय होने के बाद वह जमानत की गुहार लगा सकती हैं। कनिमोझी ने महिला होने के आधार पर जमानत याचिका दाखिल की है। कनिमोझी का कहना है कि सीबीआई की ओर से चार्जशीट दाखिल किए जाने के बाद उन्हें जमानत दी जानी चाहिए।
सीबीआई ने पहले यह कहते हुए जमानत का विरोध किया था कि आरोपी जेल से रिहा होने के बाद गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं। कनिमोझी के अलावा जिन अन्य आरोपियों की जमानत याचिका पर सुनवाई होनी है उनमें कलैग्नर टीवी के एमडी शरद कुमार, सिनेयुग के करीम मोरानी, पूर्व दूरसंचार मंत्री ए राजा के सहयोगी आर के चंदोलिया, कुसेगांव रियलिटी के राजीव अग्रवाल, आसिफ बलवा शामिल है।
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