दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए टीम अन्ना की प्रमुख सदस्य किरण बेदी की एनजीओ इंडिया विजन फाउंडेशन के खिलाफ 24 घंटे के अंदर एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। याचिका कर्ता ने किरण बेदी की एनजीओ और मुंबई की वेदांता फाउंडेशन के खिलाफ विदेश से मिले दान के गलत इस्तेमाल का आरोप लगाया था।
याचिका कर्ता देवेंद्र चोहान ने किरण बेदी पर सरकारी जमीन का किराया वसूल करने का भी आरोप लगाया था। यह भी आरोप लगा है कि किरण बेदी ने अपनी एनजीओ में अपने रिश्तेदारों को नौकरी दी और एक व्यक्ति को दो एनजीओ से सैलरी दिलवाई। गौरतलब है कि किरण बेदी की एनजीओ और वेदांता फाउंडेशन ने अर्धसैनिक बलों के बच्चों को कंप्यूटर शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए माइक्रोसॉफ्ट फाउंडेशन से 50 लाख रुपए का दान लिया था। लेकिन याचिका कर्ता ने आरोप लगाया था कि ट्रैनिंग सेंटरों में मुफ्त शिक्षा के बजाए बच्चों से फीस वसूली गई। किरण बेदी की एनजीओ को ट्रैनिंग सेंटर, फर्नीचर और बिजली उपलब्ध करानी थी जबकि वेदांता फाउंडेशन को प्रशिक्षण और शिक्षकों की व्यवस्था करनी थी।
इस खबर पर प्रतिक्रिया देते हुए किरण बेदी ने ट्वीट किया, मुझे खबर मिली है कि मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज हो रही है, लेकिन अब मेरे लिए यह हैरान करने वाली बात नहीं है, इससे मेरा प्रण और मजबूत होगा।
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें