कर्नाटक में सीबीआई की विशेष अदालत ने आईएएस अधिकारी वाई श्रीलक्ष्मी को 12 दिसम्बर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया. श्रीलक्ष्मी को कर्नाटक के पूर्व मंत्री जी. जनार्दन रेड्डी की ओबुलापुरम खनन कम्पनी से जुड़े अवैध खनन के मामले में सोमवार शाम गिरफ्तार किया गया था.
अदालत ने उन्हें तीन दिन के लिए सीबीआई की हिरासत में भेजा है. न्यायाधीश ने सीबीआई को उन्हें एक दिसम्बर की शाम को अदालत में पेश करने को कहा है. श्रीलक्ष्मी पर आंध्र प्रदेश के दिवंगत पूर्व मुख्यमंत्री वाई. एस. राजशेखर रेड्डी की सरकार के कार्यकाल में खनन विभाग की सचिव रहते हुए ओबुलापुरम कम्पनी को लाइसेंस देने में पक्षपात करने का आरोप है. सीबीआई ने इस मामले में पूछताछ के लिए 15 दिन की हिरासत अवधि की मांग की थी.
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