दिल्ली उच्च न्यायालय ने 2जी स्पेक्ट्रम मामले के आरोपी एवं पूर्व केंद्रीय दूरसंचार मंत्री ए.राजा के पूर्व निजी सचिव आर.के.चंदोलिया की जमानत पर शुक्रवार को रोक लगा दी। चंदोलिया को सीबीआई की विशेष अदालत ने जमानत दी थी। चंदोलिया इस मामले के 14 आरोपियों में से हैं।
सीबीआई के विरोध के बावजूद अदालत ने उन्हें जमानत प्रदान कर दी। चंदोलिया बीते दस माह से जेल में बंद है। स्पेशल जज ओपी सैनी ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि चंदोलिया सिर्फ पूर्व दूरसंचार मंत्री के निजी सचिव थे। उनके पास स्वयं की कोई स्वतंत्र शक्तियां नहीं थीं, जबकि राजा विभाग के राजनीतिक प्रमुख और सिद्धार्थ बेहुरा प्रशासनिक प्रमुख थे। चंदोलिया का मामला इन दोनों के समान नहीं है।
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