सर्वोच्च न्यायालय ने पीलीभीत से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सांसद वरुण गांधी के निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका शुक्रवार को मंजूर कर ली। याचिका में 2009 के उनके निर्वाचन को इस आधार पर खारिज करने की मांग की गई है कि उन्होंने चुनाव के दौरान भड़काऊ भाषणबाजी की।
सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति अल्तमस कबीर और न्यायमूर्ति एस.एस.निज्जर की खंडपीठ ने इस सम्बंध में वरिष्ठ वकील एम.एन.कृष्णामणि की याचिका शुक्रवार को स्वीकार कर ली। इससे पहले कृष्णामणि ने न्यायालय को बताया कि नामांकन पत्र दाखिल करने से पहले और बाद में भी वरुण ने मुस्लिम तथा सिख समुदाय के खिलाफ भाषण दिए।
कृष्णामणि ने इस सम्बंध में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले पर भी आपत्ति जताई,जिसने नफरत फैलाने वाले वरुण के भाषण के आधार पर उनके निर्वाचन को चुनौती देने वाली वी. एम. सिंह की याचिका खारिज कर दी थी।
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