पूर्व कानून मंत्री और टीम अन्ना के वरिष्ठ सदस्य शांति भूषण को स्टैंप ड्यूटी चोरी मामले में तगड़ा झटका लगा है। इलाहाबाद की एक अदालत ने उन्हें इस मामले में दोषी मानते हुए उनपर 27.22 लाख रुपए जुर्माना लगाया है। इसके अलावा 1.34 करोड़ रुपए की स्टैंप ड्यूटी पर 1.5 फीसदी ब्याज चुकाने का भी आदेश दिया गया है।
शांति भूषण ने इलाहाबाद के पॉश सिविल लाइंस इलाके में 7818 वर्गमीटर का बंगला एक लाख रुपए में खरीदा था। सर्किल रेट के मुताबिक , इसकी कीमत करीब बीस करोड़ रुपए थी। इस तरह उस पर करीब 1 करोड़ 34 लाख रुपए की स्टैंप ड्यूटी बनती थी। लेकिन शांतिभूषण ने केवल 46 हजार 700 रुपए ही स्टैंप ड्यूटी चुकाई। इलाहाबाद असिस्टेंट स्टांप कमिश्नर कोर्ट ने शांति भूषण को बकाया रकम 1.5 फीसदी ब्याज के साथ एक महीने में चुकाने का निर्देश दिया है। यह रकम करीब 1.62 करोड़ बनती है।
शांति भूषण ने कहा है कि वह इस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील करेंगे। उन्होंने कहा कि यह फैसला राजनीति से प्रेरित और गलत है। उनका कहना है कि उन्होंने बिल्कुल सही स्टांप ड्यूटी चुकाई थी। इस फैसले को स्वीकार करने का सवाल ही नहीं उठता। उन्होंने कहा कि वह इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती देंगे।
1 टिप्पणी:
ye to hona hi tha .
Inki aql thikane laga denge bhrashtachari & company.
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