पाकिस्तान की अदालत ने मुंबई हमले के मामले में सात संदिग्धों पर चल रहे मुकदमे का रिकॉर्ड पूछताछ के लिए जाने वाले आयोग के साथ भारत भेजने को मंजूरी दे दी है।
आतंकरोधी कोर्ट के जज शाहिद रफीक ने जांच एजेंसी की मुकदमे का रिकॉर्ड और अन्य दस्तावेज भारतीय कोर्ट को भेजने का अनुरोध मान लिया है। कोर्ट ने हाल में आयोग के भारत दौरे को मंजूरी दी है जो वहां अजमल कसाब का बयान दर्ज करने वाले मजिस्ट्रेट आरवी सावंत वाघुले,जांच का नेतृत्व करने वाले पुलिस अधिकारी रमेश महाले और हमले में मृत लोगों तथा आतंकियों का पोस्टमार्टम करने वाले दो डॉक्टरों से पूछताछ करेगा।
सरकारी वकील चौधरी जुल्फिकार अली चौधरी ने बताया कि पाक सरकार ने आयोग के दौरे को लेकर सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली हैं तथा अब भारत की ओर से जवाब का इंतजार है। भारत से 10 सदस्यों के आयोग के दौरे के लिए उपयुक्त तारीखें बताने को कहा गया है। आयोग भारतीय अधिकारियों के बयान रिकॉर्ड करने के बाद आगे की जांच के लिए पाक जांच एजेंसी को सौंप देगा।
आतंकरोधी कोर्ट के जज शाहिद रफीक ने जांच एजेंसी की मुकदमे का रिकॉर्ड और अन्य दस्तावेज भारतीय कोर्ट को भेजने का अनुरोध मान लिया है। कोर्ट ने हाल में आयोग के भारत दौरे को मंजूरी दी है जो वहां अजमल कसाब का बयान दर्ज करने वाले मजिस्ट्रेट आरवी सावंत वाघुले,जांच का नेतृत्व करने वाले पुलिस अधिकारी रमेश महाले और हमले में मृत लोगों तथा आतंकियों का पोस्टमार्टम करने वाले दो डॉक्टरों से पूछताछ करेगा।
सरकारी वकील चौधरी जुल्फिकार अली चौधरी ने बताया कि पाक सरकार ने आयोग के दौरे को लेकर सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली हैं तथा अब भारत की ओर से जवाब का इंतजार है। भारत से 10 सदस्यों के आयोग के दौरे के लिए उपयुक्त तारीखें बताने को कहा गया है। आयोग भारतीय अधिकारियों के बयान रिकॉर्ड करने के बाद आगे की जांच के लिए पाक जांच एजेंसी को सौंप देगा।
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