गुजरात हाईकोर्ट ने सोमवार को सीबीआई को उचित बुनियादी सुविधाएं मुहैया नहीं कराने को लेकर राज्य सरकार को फटकार लगाई। सीबीआई वर्ष 2003 के सादिक जमाल मेहतार मुठभेड़ मामले की जांच कर रही है।
गुजरात हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति एमआर शाह ने आज राज्य सरकार से पूछा कि वह पिछले छह महीने से जांच एजेंसी को उचित बुनियादी सुविधाएं मुहैया क्यों नहीं करा रही।
अदालत ने कहा कि आपने इस अवधि में केवल संदेशों के आदान प्रदान को छोड़कर कुछ भी नहीं किया है। सादिक की 12 जनवरी, 2003 को नरोडा इलाके में अपराध शाखा के अधिकारियों के साथ मुठभेड़ में मौत हो गई थी। उच्च न्यायालय ने पिछले साल 16 जून को यह मामला गुजरात पुलिस से लेकर सीबीआई के सुपुर्द कर दिया। अदालत ने सीबीआई को निर्देश दिया कि छह महीने के भीतर जांच पूरी की जाए।
हालांकि हाईकोर्ट की फटकार के बाद सरकारी वकील प्रकाश जानी ने बताया कि गांधीनगर में 2,500 वर्ग फुट की जगह में दफ्तर के साथ इंटरनेट और टेलीफोन कनेक्शन समेत जरूरी सुविधाएं दस दिन के भीतर मुहैया कराई जाएंगी।
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