वरिष्ठ वकील और टीम अन्ना के सदस्य शांति भूषण पर इलाहाबाद में करोड़ों रुपये के प्लॉट की खरीद में स्टॉम्प ड्यूटी की चोरी के मामले में फैसला आ सकता है। पूर्व कानून मंत्री शांति भूषण पर सवा करोड़ रुपये की स्टाम्प चोरी का आरोप है। इलाहाबाद के असिस्टेंट स्टाम्प कमिश्नर की कोर्ट इस मामले में फैसला सुना सकती है। अगर वे दोषी साबित हुए उन्हें डेढ़ करोड़ रुपये का जुर्माना और 6 महीने की जेल की सज़ा हो सकती है।
गौरतलब है कि इलाहाबाद के सिविल लाइंस में मौजूद एल्गिन रोड के बंगला नंबर 77/29 को करीब एक लाख रुपये में खरीदा था। इसके एवज में शांति भूषण ने करीब 46 हजार की स्टाम्प ड्यूटी चुकाई थी। लेकिन तत्कालीन सर्किल रेट के मुताबिक इस बंगले का मूल्य करीब 20 करोड़ रुपये था, जिसके आधार पर 1.33 करोड़ रुपये के करीब स्टाम्प ड्यूटी बनती थी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बीते साल 27 अप्रैल को शांति भूषण को नोटिस जारी किया था। अगर इस मामले में शांति भूषण दोषी करार दिए जाते हैं तो यह टीम अन्ना के लिए बड़ा झटका होगा।
गौरतलब है कि इलाहाबाद के सिविल लाइंस में मौजूद एल्गिन रोड के बंगला नंबर 77/29 को करीब एक लाख रुपये में खरीदा था। इसके एवज में शांति भूषण ने करीब 46 हजार की स्टाम्प ड्यूटी चुकाई थी। लेकिन तत्कालीन सर्किल रेट के मुताबिक इस बंगले का मूल्य करीब 20 करोड़ रुपये था, जिसके आधार पर 1.33 करोड़ रुपये के करीब स्टाम्प ड्यूटी बनती थी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बीते साल 27 अप्रैल को शांति भूषण को नोटिस जारी किया था। अगर इस मामले में शांति भूषण दोषी करार दिए जाते हैं तो यह टीम अन्ना के लिए बड़ा झटका होगा।
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