उच्चतम न्यायालय ने आरुषि हत्याकांड में उसके माता पिता राजेश तलवार और नूपुर तलवार के खिलाफ मुकदमा चलाए जाने को हरी झंडी दी. शीर्ष अदालत ने तलवार दंपति की याचिका खारिज की जिसमें उन्होंने अपने खिलाफ आपराधिक कार्यवाही रद्द किए जाने का आग्रह किया था.
डा. राजेश और नूपुर तलवार ने गाजियाबाद की सीबीआई कोर्ट के उस समन को चुनौती थी, जो कोर्ट ने फरवरी, 2010 में सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट पर सुनवाई करते हुए जारी किया था. मई 2008 में हुए आरुषि-हेमराज हत्याकांड की गुत्थी आज तक नहीं सुलझ पाई है. सीबीआई ने उच्चतम न्यायालय में दाखिल हलफनामे में कहा है कि इस दोहरे हत्याकांड में सबूत तलवार दंपति के खिलाफ हैं.
डा.राजेश तलवार और डा.नुपुर तलवार की 14 साल की बेटी आरुषि और घरेलू नौकर हेमराज की हत्या कर दी गई थी. इस मामले में कार्यवाही गाजियाबाद की निचली अदालत में चल रही थी, जिस पर मार्च 2011 में उच्चतम न्यायालय ने रोक लगा दी. डा. तलवार का आरोप है कि सीबीआई उन्हें फसाने की कोशिश कर रही है. दूसरी तरफ सीबीआई ने उच्चतम न्यायालय में दाखिल हलफनामे में कहा है कि इस दोहरे हत्याकांड में तलवार दंपति के खिलाफ सबूत हैं.
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