सुप्रीम कोर्ट ने 2009 के बेंगलुरु सीरियल बम विस्फोट कांड के आरोपी पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता अब्दुल नासिर मदनी की जमानत याचिका मंगलवार को खारिज कर दी।
कर्नाटक जेल में बंद मदनी ने कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा गत वर्ष फरवरी में जमानत याचिका खारिज किए जाने को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी थी। गत वर्ष मई में उच्चतम न्यायालय की एक खंडपीठ के दो सदस्यों के बीच मदनी को जमानत पर रिहा करने के बारे में अलग अलग राय की वजह से इस मामले को मुख्य न्यायाधीश एस एच कपाड़िया के समक्ष भेज दिया गया था।
उच्चतम न्यायालय ने मदनी की जमानत याचिका खारिज करते हुए राज्य सरकार को निर्देश दिया गया कि वह जेल परिसर में ही उसके इलाज की पूरी व्यवस्था करे। कोयम्बटूर में हुए सीरियल बम विस्फोट कांड में वह पहले भी नौ साल जेल में काट चुका था। उस विस्फोट में 58 लोग मारे गए थे।
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