तत्काल आरक्षण के नियम में बदलाव - Live Aaryaavart (लाईव आर्यावर्त)

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बुधवार, 8 फ़रवरी 2012

तत्काल आरक्षण के नियम में बदलाव

भारतीय रेलवे अपने यात्रियों के लिए कई नई सुविधाओं की शुरूआत करने जा रही है। अब यदि वेटिंग टिकट कंफर्म नहीं होता है तो यात्रियों को टीटीई की अनुकंपा के सहारे यात्रा नहीं करनी होगी। नई व्यवस्ता के मुताबिक, अब चार्ट तैयार होने के बाद भी बची हुई बर्थ की जानकारी रेलवे यात्रियों को देगा। इस तरह ट्रेन छूटने के तीन घंटे पहले यात्रियों को इसकी जानकारी दी जाएगी। सीट रहने पर करंट टिकट मिल सकेगा। 


रेलवे सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, इसके लिए वेबसाइट को आधार बनाकर जानकारी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। रेलवे ने यह भी फैसला किया है कि अब ईटिकट खुद बेचेगी। दिल्ली मंडल की तर्ज पर सभी मंडलों को करंट आरक्षण टिकट व्यवस्था पारदर्शी बनाने को कहा गया है। सभी जोन और मंडल से कहा गया है कि ऐसी व्यवस्था की जाए, ताकि आम यात्रियों को इसका पता चले। 



दिल्ली मंडल करंट टिकट की जानकारी फेसबुक के माध्यम से देता है। इससे करंट टिकट के तहत खाली बर्थ की सूचना मिलती है। इसके माध्यम से नई दिल्ली, पुरानी दिल्ली, सराय रोहिल्ला और हजरत निजामुद्दीन स्टेशन पर बने करंट काउंटर से टिकट लिया जा सकता है। तत्काल और करंट टिकट में अंतर होता है। तत्काल एक दिन पहले लिया जा सकता है। करंट चार्ट बनने से तीन घंटे पहले तक कराया जाता है। इसके लिए अतिरिक्त शुल्क भी नहीं देना होता है।

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