गैर-बैंकिंग इकाइयों को एटीएम की मंजूरी. - Live Aaryaavart (लाईव आर्यावर्त)

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बुधवार, 15 फ़रवरी 2012

गैर-बैंकिंग इकाइयों को एटीएम की मंजूरी.


भारतीय रिजर्व बैंक ने गैर-बैंकिंग इकाइयों को एटीएम स्थापित करने और उसे चलाने के लिये दिशा निर्देश का मसौदा जारी किया है। रिजर्व बैंक ने कहा कि जो गैर-बैंकिंग वित्तीय इकाइयां एटीएम लगाने का प्रस्ताव कर रही हैं, उनका न्यूनतम नेटवर्थ 100 करोड़ रुपये होना चाहिए। 
     
रिजर्व बैंक ने दिशा-निर्देश के मसौदे पर बैंक, अधिकृत एटीएम नेटवर्क परिचालकों, गैर-बैंकिंग इकाइयों तथा लोगों से राय मांगी है। कल जारी दिशा-निर्देश के मसौदे में कहा गया है कि गैर-बैंकिंग इकाइयों को देश में एटीएम लगाने तथा उसका परिचालन करने की मंजूरी देने का निर्णय किया गया है। इसका उद्देश्य देश में एटीएम की संख्या में वृद्धि करना है। इस प्रकार के एटीएम व्हाइट लेबल एटीएम होंगे और सभी बैंकों के ग्राहकों को एटीएम सेवा उपलब्ध कराएंगे।

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