होम लोन को और बढ़ाने के लिए सरकार आगामी बजट में होम लोन पर टैक्स कटौती की सीमा बढ़ा सकती है। समझा जाता है कि सरकार होम लोन पर दिए गए ब्याज पर इनकम टैक्स छूट की सीमा को 3 लाख रुपए कर सकती है, जो फिलहाल 1.5 लाख रुपए है।
सूत्रों ने कहा कि सरकार आगामी बजट में होम लोन पर टैक्स कटौती की सीमा बढ़ाने पर विचार कर रही है। आम बजट 16 मार्च को पेश किया जाना है। फिलहाल घर खरीदने के लिए गए लोन पर टैक्स योग्य आमदनी में से ब्याज के रूप में 1.5 लाख रुपए तक की कटौती उपलब्ध होती है। इसके अलावा उपभोक्ता मूल राशि के भुगतान पर भी टैक्स छूट पा सकते हैं। हालांकि यह एक लाख रुपए की सालाना बचत पर मिलने वाली छूट का हिस्सा है।
सूत्रों ने कहा कि हर साल मकानों के दाम बढ़ रहे हैं और साथ ही ब्याज दरें भी ऊंचे स्तर पर बनी हुई हैं, इसलिए इस सीमा को बढ़ाने की जरूरत है। आर्थिक वृद्धि दर में गिरावट को थामने के लिए उद्योग जगत भी कुछ इसी तरह की मांग कर रहा है। फिक्की के महासचिव राजीव कुमार ने कहा कि होम लोन के ब्याज पर टैक्स कटौती की सीमा को ब्याज दरों के अनुकूल कर 2.5 लाख रुपए किया जाना चाहिए।
सीआईआई के महानिदेशक चंद्रजीत बनर्जी ने कहा, 'व्यक्तिगत टैक्स कटौती की सीमा को मौजूदा 2.5 लाख रुपए से 5 लाख रुपए किया जाना चाहिए।' बनर्जी ने कहा कि इसमें से 3 लाख रुपए की छूट ब्याज भुगतान पर मिलनी चाहिए। जबकि दो लाख रुपए की कटौती विशिष्ट रूप से बेसिक लोन राशि के भुगतान पर होनी चाहिए। इसी तरह की राय जाहिर करते हुए एसोचैम और पीएचडी चैंबर ने कहार कि कटौती की सीमा ब्याज और मूल राशि दोनों पर बढ़नी चाहिए।
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