बिहार में सीवान जिले की एक सत्र अदालत ने जेल में छापेमारी के दौरान पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन के कक्ष से मोबाईल समेत अन्य आपत्जिनक सामग्री की बरामद करने के मामले में बुधवार को उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी गई।
जिला एवं सत्र न्यायाधीश ओम प्रकाश ने मामले में सुनवाई करने के बाद मोहम्मद शहाबुद्दीन को जमानत देने से इंकार कर दिया। इससे पूर्व पूर्व सांसद ने एक याचिका दाखिल कर अदालत से जमानत की गुहार लगाई थी। उल्लेखनीय है कि 21 अक्टूबर 2010 को मंडल कारा में छापेमारी के दौरान पूर्व सांसद मो. शहाबुद्दीन के कक्ष से दो मोबाईल फोन, एक चार्जर, एक एडेपटर बरामद किया गया था। इस सिलसिले में मुफस्सिल थाना में तत्कालीन जेल अधीक्षक ने एक प्राथमिकी दर्ज कराई थी। पूर्व सांसद इस समय में कई मामलों में मिली सजा के बाद सीवान मंडल कारा में बंद है।
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