सरकार ने मोटर वाहन अधिनियम में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इससे यातायात के नियमों का उल्लंघन करने वालों से अधिक कड़ाई से निपटा जाएगा।
सूत्रों ने बताया कि मंत्रिमंडल की गुरुवार को हुई बैठक में अधिनियम में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इसके तहत शराब पीकर गाड़ी चलाने और यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर अधिक कड़ी सजा का प्रावधान है।
सूत्र के अनुसार इन संशोधनों का मतलब यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों से कड़ाई से निपटना है। बार-बार उल्लंघन पर न केवल उंचा जुर्माना अदा करना होगा, बल्कि उस व्यक्ति को जेल भी भेजा जा सकेगा। बताया जाता है कि ड्राइविंग करते वक्त मोबाइल फोन पर बात करने पर पहली बार 500 रुपये का जुर्माना लगेगा। बाद में इसी तरह के उल्लंघन पर जुर्माना राशि 5,000 रुपये तक होगी। इसी तरह रेड लाइट पार करने और सीट बेल्ट न बांधने या हेल्मेट का इस्तेमाल न करने पर 500 से 1,500 रुपये तक जुर्माना लगेगा।
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें