सर्वोच्च न्यायालय ने शुक्रवार को सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति एचएस बेदी को गुजरात में वर्ष 2002 से 2006 के बीच कथित फर्जी मुठभेड़ के 21 मामलों की जांच की निगरानी के लिए बनी समिति का प्रमुख नियुक्त किया है।
सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति आफताब आलम ने बेदी को निगरानी समिति का प्रमुख नियुक्त करने से पहले गुजरात सरकार की वह याचिका खारिज कर दी, जिसमें राज्य सरकार ने न्यायमूर्ति एम. बी. शाह को निगरानी समिति के प्रमुख का पद नहीं छोड़ने के लिए समझाने बुझाने के उद्देश्य से अतिरिक्त समय मांगा था।
न्यायालय ने गुजरात सरकार से कहा कि वह न्यायमूर्ति बेदी को पूरी सुविधाएं तथा सहयोग मुहैया कराए। न्यायालय ने न्यायमूर्ति बेदी से भी कहा कि वह तीन महीने के भीतर अंतरिम रिपोर्ट सौंप दे। न्यायमूर्ति बेदी और न्यायमूर्ति शाह, दोनों सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश हैं।
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