सुप्रीम कोर्ट ने आरुषि-हेमराज मर्डर केस को दिल्ली ट्रांसफर करने से साफ इनकार कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने आज इस दोहरे हत्याकांड के आरोपी आरुषि के माता-पिता डॉक्टर राजेश तलवार और नूपुर तलवार को बड़ा झटका देते हुए मामले की सुनवाई गाजियाबाद से दिल्ली ट्रांसफर करने की मांग को खारिज कर दिया.
शीर्ष अदालत के इस फैसले के बाद अब मामले की सुनवाई गाजियाबाद कोर्ट में होगी. यही नहीं अब आरोपी तलवार दंपति को गिरफ्तार भी किया जा सकता है. तलवार दंपत्ति ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए कहा था कि पहले भी उन पर हमला हो चुका है. 25 जनवरी 2011 को डॉ. राजेश तलवार पर कोर्ट परिसर में ही एक शख्स ने हमला कर दिया था. हालांकि सीबीआई इसका विरोध कर रही थी. जांच एजेंसी का कहना था कि चूंकि यूपी में अग्रिम जमानत की व्यवस्था नहीं है, इसलिए तलवार दंपत्ति यूपी से बाहर सुनवाई चाहते हैं.
गौरतलब है कि मई 2008 में 14 साल की आरुषि तलवार और घरेलू नौकर हेमराज की नोएडा में हत्या कर दी गई थी. फरवरी 2011 को गाजियाबाद की विशेष सीबीआई अदालत ने इस मामले में सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट को मानने से इनकार करते हुए राजेश और नूपुर तलवार को आरोपी बना दिया था. इसके खिलाफ तलवार दंपत्ति ने सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई. सुप्रीम कोर्ट ने गाजियाबाद की कोर्ट में चल रहे केस पर पहले रोक लगाई, लेकिन बाद में इसी साल छह जनवरी को मुकदमे से रोक हटा ली. इसके बाद तलवार दंपत्ति ने सुप्रीम कोर्ट में केस ट्रांसफर करने की याचिका दायर कर दी, जिस पर आज फैसला सुनाया जाना है.
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