उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को निर्वाचन चुनाव आयोग की उस व्यवस्था को बरकरार रखा, जिसमें पंजीकृत और मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह आवंटित करने के लिए मानक निर्धारित हैं. उच्चतम न्यायालय की एक पीठ में शामिल न्यायमूर्ति अल्तमस कबीर और न्यायमूर्ति एसएस निज्जर ने अपने बहुमत के फैसले में कई पंजीकृत किंतु गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों की वह याचिका खारिज कर दी, जिसमें स्थायीरूप से चुनाव चिन्ह आवंटित करने की मांग की गई थी. इन दलों ने आयोग की चिन्ह व्यवस्था की वैधानिकता को चुनौती दी थी. इस व्यवस्था के तहत खास मानक के आधार पर चुनाव चिन्ह मान्यता प्राप्त दलों को आवंटित किए जाते हैं.
पीठ के अन्य सदस्य न्यायमूर्ति जे. चेलमेश्वर ने एक अलग फैसले में कहा कि चुनाव चिन्ह आवंटन के लिए निर्वाचन आयोग की चिन्ह व्यवस्था अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है. निर्वाचन आयोग की चिन्ह व्यवस्था के तहत मान्यता प्राप्त दल का दर्जा हासिल करने के लिए तथा कोई चुनाव चिन्ह प्राप्त करने के लिए, किसी भी राज्यस्तरीय दल के पास विधानसभा में कम से कम दो विधायक, संसद में एक सदस्य या फिर वोटों का खास प्रतिशत होना चाहिए. देश
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