भाजपा के पूर्व अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण ने रिश्वत मामले में उन्हें दोषी करार दिए जाने के निचली अदालत के निर्णय को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती देने का निर्णय किया है। उन्होंने कहा कि कुछ मीडियाकर्मियों ने उनके खिलाफ यह मामला गढ़ा था। स्थानीय अदालत ने लक्ष्मण को रिश्वत मामले में दोषी करार देते हुए चार वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। लक्ष्मण के वकील अजय दिग्पाल ने सजा सुनाए जाने के बाद संवाददाताओं से कहा, ‘हम इस निर्णय को हाईकोर्ट में चुनौती देंगे। हम निश्चित तौर पर ऊंची अदालत में अपील करेंगे।’ उन्होंने कहा कि इस मामले को गढ़ा गया था और इसके पीछे कुछ मीडियाकर्मी थे।
उन्होंने कहा कि वह निचली अदालत के 155 पन्ने के आदेश का अध्ययन करेंगे और इसे चुनौती देने पर पहले निष्कर्ष तैयार करेंगे। दिग्पाल ने कहा कि अदालत ने जो कुछ कहा, वह सामान्य प्रकृति के हैं और इसका 11 वर्ष पुराने मामले से कोई संबंध नहीं है जब स्टिंग ऑपरेशन किया गया था। इस स्टिंग ऑपरेशन में लक्ष्मण को काल्पनिक हथियार कारोबारी से रक्षा सौदा को आगे बढ़ाने के लिए एक लाख रुपए रिश्वत लेते हुए दिखाया गया है।
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