बिहार के मधेपुरा जिले की त्वरित अदालत ने लूट के दौरान हत्या के एक मामले में पांच लोगो को बुधवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
त्वरित अदालत (चतुर्थ) के न्यायाधीश योगेश नारायण सिंह ने यहां मामले में सुनवाई के बाद लूट के दौरान नकछेदी यादव की हत्या के मामले में राजेन्द्र यादव, भगवान यादव, शैलेन्द्र यादव, रामदेव यादव और टेंपो यादव को यह सजा सुनाई है।
अदालत ने दोषियों पर पांच-पांच हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया। आरोप के अनुसार दोषियों ने 31 मार्च 1995 में जिले के मधेपुरा थाना के नाढ़ा गांव में डकैती के दौरान गृहस्वामी नकछेदी यादव की गोली मारकर हत्या कर दी थी।
इस सिलसिले में संबधित थाना में मृतक के पुत्र कुमार देव ज्योति ने सात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी जिसमें से शत्रुघ्न यादव और भरत यादव की सुनवाई के दौरान मौत हो गई थी।
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