नुपुर तलवार को कोर्ट में हाज़िर होने के आदेश. - Live Aaryaavart (लाईव आर्यावर्त)

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शुक्रवार, 27 अप्रैल 2012

नुपुर तलवार को कोर्ट में हाज़िर होने के आदेश.


आरुषि-हेमराज हत्याकांड में सुप्रीम कोर्ट ने नूपुर तलवार के खिलाफ जारी गैर जमानती वारंट पर स्टे देने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने नूपुर की याचिका रद्द करते हुए उन्हें ये आदेश दिया कि वे गाजियाबाद की सीबीआई कोर्ट में सोमवार को हाजिर हों। 

सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से माना जा रहा है कि नूपुर की गिरफ्तारी का रास्ता अब साफ हो गया है। नूपुर जब सीबीआई कोर्ट में पेश होंगी तो उन्हें वहां से जमानत नहीं दी जा सकती और ऐसे में न्यायिक हिरासत में ही भेजा जा सकता है। उसके बाद नूपुर को जमानत के लिए ऊपरी अदालत में ही याचिका दायर करनी होगी और जब तक जमानत नहीं मिलेगी तब तक उन्हें जेल में ही रहना होगा।   

सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत और हाईकोर्ट के फैसले को सही ठहराते हुए नूपुर तलवार को गाजियाबाद की सीबीआई की विशेष अदालत में बतौर आरोपी पेश होने को कहा था। इस फैसले के खिलाफ नूपुर ने पुनर्विचार याचिका दाखिल कर कहा कि सीबीआई ने उन्हें इस मामले में अभी तक आरोपी नहीं बनाया है। ऐसे में वो अदालत में क्यों पेश हों। वहीं सीबीआई का कहना है कि कोर्ट नूपुर की याचिका खारिज कर दे क्योंकि वो अदालत के प्रावधानों का गलत इस्तेमाल कर मामले को लटकाने की कोशिश कर रही हैं।

गौरतलब है कि नूपुर और राजेश तलवार की 14 वर्षीया पुत्री आरुषि की हत्या मई 2008 को उसके नोएडा स्थित आवास में हुई थी। इसके एक दिन बाद तलवार दम्पति के घरेलू नौकर हेमराज का शव छत से बरामद हुआ था। 

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