झारखण्ड उच्च न्यायालय ने मंगलवार को राज्य सरकार को राजधानी रांची में 10 साल से अधिक पुराने ऑटो रिक्शों को सड़कों पर चलाने पर रोक लगाने का निर्देश दिया। सरकार की ओर से दाखिल हलफनामे में बताया गया कि रांची में लगभग 6,000 ऑटो रिक्शे चलते हैं और इनमें से केवल 2,300 ऑटो रिक्शा चालकों के पास परमिट है।
मुख्य न्यायाधीश पी.सी. टाटिया की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया। अदालत ने सरकार से वैकल्पिक व्यवस्था करने को भी कहा ताकि दैनिक यात्रियों को परेशानी न हो। अदालत ने शहर में कम्प्रेस्ड नेचुरल गैस (सीएनजी) चालित ऑटो रिक्शा चालाए जाने का सुझाव दिया।
1 टिप्पणी:
chalo accha hai
kuch logo ki jan bach jayegi
आखिर असली जरुरतमंद कौन है
भगवन जो खा नही सकते या वो जिनके पास खाने को नही है
एक नज़र हमारे ब्लॉग पर भी
http://blondmedia.blogspot.in/2012/05/blog-post_16.html
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