केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की विशेष अदालत ने आरुषि-हेमराज हत्याकांड में आरुषि के माता-पिता नूपुर व राजेश तलवार पर शुक्रवार को औपचारिक रूप से आरोप तय कर दिए। मामले की अगली सुनवाई चार जून को होगी।
सीबीआई अदालत के न्यायाधीश एस. लाल ने गुरुवार को ही नूपुर व राजेश तलवार पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 302/34 और 201/34 के तहत आरोप तय करने के आदेश दिए थे। राजेश तलवार को आईपीसी की धारा 203/34 (समान इरादे से अपराध के बारे में पुलिस को गुमराह करने) के तहत आरोपित करने के भी आदेश दिए गए थे।
तलवार दम्पत्ति के वकील ने कहा कि उनके मुवक्किल ने सीबीआई की विशेष अदालत के इस फैसले को उच्च न्यायालय में चुनौती देने की योजना बनाई है। कोर्ट में तलवार दंपति ने अपने ऊपर लगे आरोप खारिज किए और ट्रायल की मांग की। तलवार के वकील ने ट्रायल की तैयारी के लिए 15 दिन का वक्त मांगा लेकिन कोर्ट ने 4 जून से ट्रायल शुरू होने के आदेश दिए।
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