जल्द ही दिल्ली में विवाहों का पंजीकरण अनिवार्य होने जा रहा है और शादी के 60 दिन के अंदर पंजीकरण नहीं कराने वाले जोड़ों को 10 हजार रुपये का जुर्माना भरना पड़ेगा।
यह प्रावधान मसौदा दिल्ली विवाह पंजीकरण विधेयक 2012 में किया गया है जिसे मुख्यमंत्री शीला दीक्षित की अध्यक्षता में दिल्ली मंत्रिमंडल की एक बैठक में मंजूरी दी जा चुकी है।
यह विधेयक दिल्ली विधान सभा के अगले हफ्ते शुरू होने वाले बजट सत्र में पेश किया जाएगा। इसे बाल विवाह और बहुपत्नी प्रथा पर रोक लगाने, विधवाओं को संपत्ति पर अपना अधिकार जताने का मौका देने और यह सुनिश्चित करने के लिए लाया जा रहा है कि ऐसी महिलाओं को वित्तीय सहायता और बच्चों के संरक्षण मिल सके जिनके पति ने उन्हें छोड़ दिया है।
अधिकारियों का कहना है कि इसके दायरे में दिल्ली में संपन्न हुई तमाम शादियां आएंगी। सामान्य रूप से दिल्ली में रहने वाले लोगों की शादी अगर दिल्ली के बाहर हुई है तब भी यह इसके दायरे में आएगी।
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