झारखंड हाईकोर्ट ने लालू यादव को उनके सभी 70 गवाहों की गवाही दर्ज कराने की अनुमति दे दी. हाईकोर्ट ने चारा घोटाले के एक मामले में सीबीआई की विशेष अदालत के आदेश को रद्द कर दिया. न्यायालय ने इस मामले में सीबीआई के लगभग 150 गवाहों की गवाही दर्ज नहीं कराने के फैसले पर कड़ी टिप्पणी करते हुये उसकी खिंचाई भी की.
न्यायमूर्ति आरआर प्रसाद की पीठ ने चारा घोटाले के चाईबासा कोषागार से लगभग 34 करोड़ रुपए निकाले जाने से जुड़े मामले में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद की याचिका को स्वीकार कर लिया.
न्यायालय ने सीबीआई की विशेष अदालत के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें उसने लालू को इस मामले में अपने 79 में से सिर्फ 15 गवाहों की गवाही दर्ज कराने की ही अनुमति दी थी. हाईकोर्ट ने लालू के वकील से कहा कि यदि संभव हो तो अपने गवाहों की सूची को कुछ छोटा कर लें, जिसके बाद वकील ने गवाहों की संख्या 79 से घटाकर 70 कर दी.
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