झारखंड के उप मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन से जुड़े एक मामले में स्थानीय अदालत में आत्मसमर्पण करने के बाद सोमवार को जमानत मिल गई। आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का यह मामला साल 2009 का था।
सोरेन ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बालमुकुंद राय की अदालत के सामने आत्मसमर्पण कर जमानत की गुहार लगाई थी। अर्जी देने के तुरंत बाद सोरेन को जमानत मिल गई।
जिस मामले में सोरेन को जमानत मिली है वह साल 2009 के विधानसभा चुनावों के दौरान का है। सोरेन पर आरोप है कि उन्होंने एक इमारत पर झारखंड मुक्ति मोर्चा का झंडा लगाया था।
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