झारखंड के चर्चित खुशबू हत्याकांड मामले में दोषी करार दिये गए विजेन्द्र को फांसी की सजा सुनाई गई है. झारखंड के सबसे चर्चित हत्याकांड में से एक खुशबू हत्याकांड में फैसला आ गया है. बुधवार को निचली अदालत ने खुशबू की हत्या के दोषी करार दिये गये विजेंद्र कुमार उर्फ गोलू फांसी की सजा सुनाई है. इससे पहले 26 अप्रैल को कोर्ट ने विजेन्द्र को कॉलेज छात्रा खुशबू शाहदेव का हत्यारा करार दिया था.
खुशबू के वकील ने विजेन्द्र को फांसी देने की मांग की थी. 27 अप्रैल 2011 को सेंटजेवियर कॉलेज परिसर में खुशबू की उस समय हत्या कर दी गयी थी जब वह एक प्राईवेट परीक्षार्थी के रूप में इंटर का इम्तेहान देने गई थी. विजेन्द्र ने कॉलेज के बरामदे में खुखरी से खुशबू पर वार किया था. खुशबू का सिर धड़ से अलग हो गया था. घटना के बाद से आरोपी विजेन्द्र हिरासत में था.
मामले की गंभीरता को देखते हुए फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से सुनावाई हुई. इस दौरान कुल 23 गवाह पेश किया गए, जिसमें कोर्ट ने आरोपी को 302 के तहत दोषी करार दिया है. खुशबू के परिजनों ने अलादत के फैसले पर राहत की सांस ली है.
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