पटना उच्च न्यायालय ने बिहार की एक अदालत द्वारा धोखाधड़ी के एक मामले में निर्मलजीत सिंह नरूला उर्फ निर्मल बाबा के खिलाफ जारी गैर जमानती वारंट पर बुधवार को रोक लगा दी। निर्मल बाबा के अधिवक्ता राहुल कुमार ने बताया कि पटना उच्च न्यायालय ने अररिया न्यायालय द्वारा निर्मल बाबा के खिलाफ जारी गैर जमानती वारंट पर तत्काल रोक लगा दी है। अदालत ने सरकार को इस मामले में जवाब देने और निर्मल बाबा को अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया है। मामले पर अगली सुनवाई 18 जून को होगी।
उल्लेखनीय है कि अररिया के मुख्य न्ययायिक दंडाधिकारी सत्येंद्र रजक ने फारबिसगंज थाने में दर्ज एक मामले में एक अनुसंधानकर्ता द्वारा न्यायालय में दिए गए अनुरोध पत्र के बाद निर्मल बाबा के खिलाफ शनिवार को गैर जमानतीय वारंट जारी कर दिया था। निर्मल बाबा के अधिवक्ता विंध्याचल सिंह ने सोमवार को पटना उच्च न्यायालय में इसके खिलाफ अर्जी दायर की थी। गौरतलब है कि फारबिसगंज थाने में राकेश कुमार सिंह ने निर्मल बाबा पर भाग्य बदलने के नाम पर रुपये ऐंठने का आरोप लगाते हुए 21 अप्रैल को उनके खिलाफ एक मामला दर्ज कराया था।
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