अमेरिकी परिवहन विभाग ने एयर इंडिया पर 80,000 डालर का जुर्माना लगाया है। विमानन कंपनी की वेबसाइट पर ग्राहक सेवा, हवाई अड्डे पर देरी को लेकर आपात योजना तथा वैकल्पिक शुल्कों के बारे में पर्याप्त सूचना नहीं होने को लेकर यह जुर्माना लगाया गया है।
यह पहला मौका है जब विभाग के नये ग्राहक नियमों के उल्लंघन को लेकर जुर्माना लगाया गया है। नये नियम पिछले वर्ष अगस्त में अमल में आए। अमेरिकी परिवहन मंत्री रे लाहूड ने कहा, ‘हमारे नये विमानन ग्राहक नियम यह सुनिश्चित करते हैं कि यात्रियों को विमान सेवा तथा शुल्क के बारे में पूरी जानकारी हो। साथ ही हवाई अड्डे पर उड़ानों में देरी होती है तो उससे निपटने को लेकर उन्हें जानकारी हो।’
पिछले साल अगस्त से अमेरिका में सेवा देने वाली विदेशी विमानन कंपनियों के लिये हवाई अड्डे पर देरी के लिये कम-से-कम एक विमान में 30 या उससे अधिक सीट आपात योजना के तहत रखना जरूरी है। साथ ही उन्हें ग्राहक सेवा योजना अपनानी होगी और इन योजनाओं के बारे में जानकारी अपनी वेबसाइट पर देनी होगी।
परिवहन विभाग ने बयान में कहा कि अमेरिकी विमानन कंपनियांे पर ये नियम अप्रैल 2010 से लागू हैं। साथ ही अमेरिकी ग्राहकों को टिकट बेचने वाली घरेलू और विदेशी विमानन कंपनियों को अपनी वेबसाइट के मुख्य पृष्ठ पर प्रमुखता से लिंक देना होगा जिससे बैगेज शुल्क समेत वैकल्पिक सेवाओं के लिये लिये जाने वाले सभी शुल्क के बारे में जानकारी मिले।
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