बिहार के रोहतास जिला की एक अदालत ने एक व्यक्ति की हत्या के मामले में बुधवार को 12 अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्याम बिहारी राय ने चेरपुरवा गांव निवासी हरि नारायण की हत्या के मामले में संजय चौधरी, नेवासी चौधरी, शिव कुमार चौधरी, बाबूधन चौधरी, बिजेंद्र चौधरी, रामेश्वर चौधरी, उमेश चौधरी, देवमुनी चौधरी, राजवंश चौधरी, राजेश्वर चौधरी, हंस कुमार चौधरी और नंद बिहारी चौधरी को आजीवन कारावास की सजा सुनायी। इन अभियुक्तों ने 20 फरवरी 1988 को हरि नारायण की भूमि विवाद को लेकर गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस मामले में मृतक हरि नारायण के पुत्र और घटना के सूचक माधव सिंह द्वारा सजा पाने वाले इन लोगों के खिलाफ संझौली थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी।
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