पितृत्व विवाद में उलझे वयोवृद्ध कांग्रेसी नेता एनडी तिवारी का मंगलवार को ब्लड सैंपल ले लिया गया। ब्लड सैंपल लेने न्यायिक व शासनिक अधिकारियों की एक टीम मंगलवार को उनके घर पहुंची थी। दिल्ली हाईकोर्ट ने तिवारी का बेटा होने के रोहित शेखर (३२) के दावे की सत्यता जांचने के लिए कांग्रेसी नेता को डीएनए जांच के लिए र का नमूना देने का आदेश दिया था। ब्लड लेने के समय तिवारी के घर पर जिला जज और दिल्ली हाईकोर्ट के जोइंट रजिस्ट्रार, देहरादून सिविल हॉस्पिटल के एक सर्जन और एक पैथोलोजिस्ट सहित पांच सदस्यीय लेबोरेटरी टीम उनके घर पर मौजूद थी। याचिकाकर्ता रोहित और उनकी मां भी वहां मौजूद थीं। इससे पहले तिवारी के घर पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई थी।
सुीम कोर्ट ने पितृत्व विवाद मामले में तिवारी की याचिका खारिज कर दी थी। याचिका में तिवारी ने अनुरोध किया था कि इस मामले में डीएनए टेस्ट कराए जाने के दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाई जाए। न्यायाधीश जीएस सिंघवी और एस.जे मुखोपाध्याय की अवकाश कालीन खंडपीठ ने उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री की याचिका खारिज कर दी।
(राजेन्द्र जोशी)
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