अपहरण और ह्त्या में दोषी तीन को फांसी - Live Aaryaavart (लाईव आर्यावर्त)

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शुक्रवार, 25 मई 2012

अपहरण और ह्त्या में दोषी तीन को फांसी


बिहार की एक अदालत ने करीब छह वर्ष पहले चार साल के एक बच्चे के अपहरण और उसकी हत्या के एक मामले में शुक्रवार को चार लोगों को दोषी करार देते हुए उनमें से तीन को फांसी तथा एक को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। मुजफ्फरपुर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (तृतीय) अरुण कुमार सिंह ने चार साल के ऋषभ राज की हत्या के मामले में फैसला सुनाते हुए राधेश्याम चौधरी, विनोद चौधरी और चंदन चौधरी (सभी भाई) को फांसी की सजा सुनाई। न्यायालय के एक अधिकारी ने बताया कि इसके अलावे विश्वनाथ चौधरी को आजीवन कारावास और एक लाख रुपये के आर्थिक दंड की सजा सुनाई गई है।

दोषी करार दिए गए लोगों के अधिवक्ता उमाशंकर सिंह ने कहा कि वह इस फैसले के खिलाफ उच्च न्यायालय जाएंगे। जिले के बोचहा थाना के मैदापुर गांव से 8 अगस्त 2006 को ऋषभ नाम के बच्चे का अपहरण कर लिया गया था। उसी दिन शाम को उसका शव पड़ोसी राधेश्याम चौधरी के घर से एक बोरे से बरामद किया गया था।

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