पटना की एक अदालत ने जदयू नेता और ट्रांसपोटर सत्येंद्र सिंह की हत्या के मामले में गवाही देने के लिए बख्तियारपुर से राजद विधायक अनिरूद्ध कुमार सहित चार लोगों को बुधवार को सम्मन जारी किया।
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश (ग्यारह) ओम प्रकाश ने सत्येंद्र सिंह की हत्या के मामले में गवाही देने के लिए बख्तियारपुर से राजद विधायक अनिरूद्ध कुमार सहित चार लोगों को बुधवार को सम्मन जारी किये जाने का निर्देश दिया।
न्यायधीश ने राजद विधायक के अलावा जिन लोगों को सम्मन जारी किया है उनमें बाढ़ के दंडाधिकारी आरके तिवारी, बख्तियारपुर के दंडाधिकारी अखिलेश कुमार सिंह और एक अन्य गवाह रामानंद सिंह शामिल हैं।
न्यायधीश ने यह आदेश सूचक के वकील नागेंद्र कुमार और सरकारी वकील जय प्रकाश सिंह द्वारा इस मामले में अदालत के समक्ष पेश दलील को स्वीकार करते हुए दिया है। राजधानी पटना के कंकड़बाग थाना क्षेत्र निवासी सत्येंद्र सिंह के अपहरण की आशंका के मद्देनजर 24 मई 2009 को पटना के श्रीकष्णापुरी थाना में उनके परिजनों ने प्राथमिकी दर्ज करायी थी।
पटना के आनंदपुरी मुहल्ला स्थित झूला अपार्टमेंट में सत्येंद्र की हत्या कर साक्ष्य मिटाने के लिए उनके शव को एक बड़े संदूक में रखकर गंगा नदी में फेंक दिया गया था जिसे नौसेना की मदद से बाद में पुलिस ने बरामद किया था। इस मामले में पूर्व सांसद विजय कृष्ण, उनके पुत्र चाणक्य उर्फ गुड्डू, नौकर गगन और अंगरक्षक उमेश सिंह के खिलाफ पुलिस आरोपपत्र दायर कर चुकी है।
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