तलाक की स्थिति में महिलाओं को अब पति की रिहाइशी संपत्ति में आधा हिस्सा मिलेगा। यह प्रावधान उस नए डिवॉर्स बिल का हिस्सा है, जिसे प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई कैबिनेट मीटिंग में मंजूरी दी गई।
सूत्रों के मुताबिक, संपत्ति शादी से पहले ली गई हो या शादी के बाद, पत्नी को हर हाल में रिहाइशी प्रॉपर्टी में आधा हिस्सा मिलेगा। दूसरी चल और अचल संपत्ति में पत्नी के अधिकार का मुद्दा जज के विवेक पर छोड़ दिया गया है। इसके अलावा, डिवॉर्स के तहत जो छह महीने का सोच-विचार का समय या कूलिंग पीरियड होता है, उसे हटाने के लिए अब दोनों ही पक्षों की सहमति की जरूरत होगी।
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