बिहार में अब गुटखा और पान मसालों पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया है। राज्य खाद्य सुरक्षा सह स्वस्थ्य विभाग द्वारा बुधवार को इस सम्बंध में एक अधिसूचना जारी की गई। राज्य के खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं स्वास्थ्य विभाग के सचिव संजय कुमार द्वारा जारी अधिसूचना में कहा गया है कि 'फूड सेटी एंड स्टैंडर्स एक्ट 2006' में तम्बाकू एवं निकोटिन युक्त खाद्य सामग्री पर प्रतिबंध लगाने का प्रावधान है, क्योंकि तम्बाकू और निकोटिन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं।
गुटखा और पान मसाले भी ऐसी ही वस्तुएं हैं, जिनमें निकोटिन की मात्रा है। यह प्रतिबंध अधिसूचना जारी होने के साथ ही लागू हो गया जो फिलहाल एक वर्ष के लिए मान्य है। सरकार का मानना है कि बिहार में अन्य राज्यों की तुलना में सबसे अधिक तम्बाकू का सेवन होता है। गृह विभाग द्वारा एकत्र आंकड़ों के मुताबिक राज्य में 53.5 प्रतिशत आबादी तम्बाकू या तम्बाकू से बनी चीजों का सेवन करती है, जबकि समूचे देश का औसत मात्र 35 प्रतिशत है। इस अधिसूचना के मुताबिक राज्य में गुटखा और पान मसालों का उत्पादन, भंडारण, बिक्री एवं वितरण नहीं होगा।
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