पाकिस्तान में मृत्युदंड की सजा का सामना कर रहे भारतीय नागरिक सरबजीत की रिहाई का आदेश मंगलवार को जारी किया गया। कोटलखपत जेल में बंद सरबजीत को जासूसी एवं आतंकवादी हमलों का दोषी ठहराया गया था। डान न्यूज द्वारा जारी रपट के अनुसार पाकिस्तान के संघीय कानून मंत्री फारुख एच. नाइक ने सरबजीत की रिहाई के आदेश पर हस्ताक्षर कर आंतरिक मंत्रालय को भेज दिया है।
नाइक ने बताया कि राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने सरबजीत की सजा को मृत्युदंड से आजीवन कारावास में बदल दिया था और वह अपनी सजा पूरी कर चुका है। सरबजीत की रिहाई ऐसे समय पर हो रही है, जब भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने पिछले महीने पाकिस्तानी कैदी मोहम्मद खलील चिश्ती की रिहाई का आदेश जारी किया था।
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