स्वामी नित्यानंद के कमरे में ट्रेडमील और डंबल्‍स. - Live Aaryaavart (लाईव आर्यावर्त)

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शुक्रवार, 15 जून 2012

स्वामी नित्यानंद के कमरे में ट्रेडमील और डंबल्‍स.


विवादित स्वामी नित्यानंद के आश्रम में तलाशी के तीसरे दिन सर्च टीम को कई चौंकाने वाली चीजें मिली हैं। दुनिया भर में योग का प्रचार करने वाले बाबा के निजी कमरे से ट्रेडमील और डंबल्‍स मिले हैं।  कई कन्नड़ समर्थक संस्थाओं का नित्यानंद के खिलाफ प्रदर्शन जारी है। ये संस्थाएं नित्यानंद को कर्नाटक से बाहर निकालने की मांग कर रही है। 

स्वामी नित्यानंद को गुरुवार को एक मामले में जमानत मिलने के कुछ घंटे बाद ही दूसरे मामले में गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद उन्हें फिर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। नित्यानंद ने बुधवार को रामनगर की अदालत में समर्पण किया था। इसके बाद उन्हें एक दिन की पुलिस हिरासत में भेजा गया था।

राज्य सरकार के आदेश पर जिला प्रशासन और पुलिस की संयुक्त टीम स्वामी के आश्रम की जांच कर रही है। जांच के दौरान उनके कमरे में डबल बेड, एयर कंडीशन, एलसीडी टीवी और लॉकर पाया गया है। लाकर से ज्वेलरी और निजी दस्तावेज बरामद हुआ है। इसे जांच के लिए सीज कर दिया गया है। जांच टीम को प्राइवेट डिस्पेंसरी भी मिली है। इसमें बड़ी मात्रा में एलोपैथिक दवाइयां रखी हुई थीं। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक इन दवाइयों के सैम्पल को जांच के लिए रख लिया गया है।

बताते चलें कि गिरफ्तारी के तुरंत बाद स्वामी नित्यानंद ने जमानत अर्जी लगाई थी। इस पर विचार करते हुए रामनगर के प्रथम श्रेणी ज्युडीशियल मजिस्ट्रेट ने गुरुवार को उन्‍हें जमानत दे दी थी। लेकिन तुरंत बाद पुलिस ने उन्हें शांति भंग करने के आरोप में फिर गिरफ्तार कर लिया। रामनगर के एसपी अनुपम अग्रवाल ने कहा कि स्वामी को मैसूर की केंद्रीय जेल ले जाया गया है।

इससे पहले स्वामी को जिस मामले में जमानत दी गई वह आठ जून को दर्ज हुआ था। उन पर बीदड़ी स्थित आश्रम में पत्रकार वार्ता के दौरान कुछ पत्रकारों से अभद्रता का आरोप था। एक अमेरिकी महिला ने स्वामी पर यौन उत्पीडऩ के आरोप लगाए थे। इन पर सफाई देने के लिए पत्रकार वार्ता बुलाई गई थी। नित्यानंद पर इससे पहले भी ऐसे कई आरोप लग चुके हैं। उनकी एक विवादित सीडी भी सामने आई है। इसमें वे किसी महिला के साथ आपत्तिजनक अवस्था में दिखाई दे रहे थे। उस पुराने मामले में भी वे जमानत पर चल रहे हैं। इस केस में उन्हें कर्नाटक हाईकोर्ट से जमानत मिली थी।


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